मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू ,मुख्यमंत्री बिरेन सिंह का इस्तीफा

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही थी। राज्य में जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और विधानसभा के कार्य अब संसद में होंगे। कांग्रेस ने सिंह के इस्तीफे को देर से लिया गया कदम बताया और भाजपा पर आरोप लगाए।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू ,मुख्यमंत्री बिरेन सिंह का इस्तीफा
  • मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू:

    • गृह मंत्रालय ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।
    • यह कदम मणिपुर के मुख्यमंत्री बिरेन सिंह द्वारा राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के कुछ दिन बाद उठाया गया।
  • राष्ट्रपति का आदेश:

    • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की।
    • आदेश में कहा गया कि मणिपुर सरकार संविधान के तहत कार्य नहीं कर पा रही है, इसलिए यह कदम उठाया गया।
  • राष्ट्रपति शासन का महत्व:

    • राष्ट्रपति शासन के तहत केंद्र सरकार राज्य की सभी शक्तियाँ अपने पास ले लेती है।
    • यह व्यवस्था विधानसभा के कार्यों को संसद में स्थानांतरित करती है, लेकिन उच्च न्यायालय unaffected रहते हैं।
  • सिंह का इस्तीफा और राजनीतिक अस्थिरता:

    • मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने रविवार को इस्तीफा दिया, जब मणिपुर में जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण दबाव बढ़ गया था।
    • यह हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए थे।
  • कांग्रेस की आलोचना:

    • कांग्रेस ने बिरेन सिंह के इस्तीफे की आलोचना की और उन्हें राज्य में विभाजन बढ़ाने का आरोप लगाया।
    • राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिंह को पद पर बनाए रखा, जबकि हिंसा बढ़ती जा रही थी।
  • सिंह का इस्तीफा और विपक्षी दबाव:

    • कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिंह ने विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और बढ़ते दबाव के कारण इस्तीफा दिया।
    • विपक्षी नेताओं ने सिंह के इस्तीफे को देर से लिया गया कदम बताया, और मोदी से मणिपुर आने और वहां के लोगों से सुनने का आग्रह किया।
  • मणिपुर में राजनीतिक असमंजस:

    • बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में उनके उत्तराधिकारी पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
  • संविधान का पालन और विधानसभा सत्र:

    • संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्य विधानसभा को हर छह महीने में बुलाना आवश्यक है, जो मणिपुर में अगस्त 2024 के बाद अब तक नहीं हो पाया।
    • राज्यपाल ने बजट सत्र को रद्द कर दिया, जो सोमवार से शुरू होने वाला था, बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद।
  • कांग्रेस का आरोप:

    • कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिंह ने इस्तीफा भाजपा को बचाने के लिए दिया, न कि मणिपुर के लोगों के हित में।
    • विपक्ष ने राज्य में शांति की बहाली के लिए भाजपा के पास कोई योजना नहीं होने का दावा किया।

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